मंत्रिमंडल फैसले :  जालना की सिंचाई परियोजना के लिए 297 करोड़, जीएसटी विधेयक में संशोधन 

Cabinet decision: 297 crore for Jalnas irrigation project, amendment in GST bill
मंत्रिमंडल फैसले :  जालना की सिंचाई परियोजना के लिए 297 करोड़, जीएसटी विधेयक में संशोधन 
मंत्रिमंडल फैसले :  जालना की सिंचाई परियोजना के लिए 297 करोड़, जीएसटी विधेयक में संशोधन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जालना के हातवन बृहत लघु सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक 297 करोड़ 39 लाख रुपए संशोधित खर्च को प्रशासनिक मंजूरी देने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस फैसले से लगभग 18 गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। यह परियोजना गोदावरी सिंचाई विकास महामंडल के तहत दुधना उप बेसिन हातवन गांव के पास कुंडलिका नदी पर होगी।परियोजना की जलसंचय क्षमता 15.03 दलघमी है। इससे जालना तहसील के 6 गांव हातवन, हिवरा रोशनगाव, काल, ममदाबाद, वझर और सोलगवाण के 1 हजार 695 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। परियोजना में 2.17 दलघमी पानी पीने के लिए आरक्षित रहेगा। इस परियोजना को बलीराजा जलसंजीवनी योजन में शामिल किया गया है। इससे पहले इस परियोजना के लिए 2007-08 में 53.37 करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी गई थी। 

विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी विधेयक में संशोधन 

राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (संशोधन) विधेयक 2021 के प्रारूप को बुधवार को मंजूरी दी है। इससे करदाता और वस्तु व सेवा विभाग के बीच पैदा होने वाले विवाद कम होंगे व कार्यपद्धति और सुलभ होगी। सरकार का दावा है कि इससे करदताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। इस संशोधन में संपूर्ण कर अदायगी की बजाय शुद्ध भुगतान पर ब्याज वसूली पूर्व प्रभाव यानी जीएसटी लागू होने के समय से वसूलने का प्रावधान है। इस संशोधन से करदाताओं द्वारा देरी से भरे जानेवाले कर के ब्याज का बोझ और कर अनुपालन खर्च कम होने में मदद मिल सकेगी। इससे पहले केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 में फाइनांस एक्ट 2021 के तहत संशोधन के लिए 28 मार्च 2021 को राजपत्र द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कानून और महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कानून में एक समानता के लिए संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है। 
 

Created On :   23 Jun 2021 9:02 PM IST

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