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रद्द करें क्लोजर रिपोर्ट - सरकार बदलने के बाद फिर बदली ईओडब्लू की भूमिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के कर्ज घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने के बाद ही ईओडब्लू को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दी जाए। शुक्रवार को मुंबई की विशेष अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तलेकर ने मांग की। इस मामले में विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार सहित कुल 75 आरोपी हैं। जिन्हें ईओडब्लू ने दो साल पहले क्लीनचिट देते हुए कोर्ट में सी समरी रिपोर्ट दायर की थी।यह रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री व सबूत नहीं होते हैं। कोर्ट में ईओडब्लू की क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता माणिक जाधव ने कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिकाशुक्रवार को विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता तलेकर ने कहा कि जाधव के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे व समाजिक कार्यकर्ता शालिनी पाटिल ने भी इस विषय को लेकर आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अतिरिक्त जांच पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इससे पहले मामले को लेकर दायर सी समरी रिपोर्ट को निरस्त कर दिया जाए और मुकदमा चालने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए।गौरतलब है कि राज्य में शिंदे सरकार के गठन के बाद ईओडब्लू ने भी विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया है। जिसमें इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति मांगी है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़े कुछ मौलिक दस्तावेज की जरुरत है जो की कोर्ट रिकार्ड में है। इसका विरोध करते हुए श्री तलेकर ने कहा कि ईओडब्लू को दस्तावेज न दिए जाए। क्योंकि इनके साथ छेड़छाड होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अब 3 दिसंबर को अब इस मामले की सुनवाई रखी है।
Created On :   18 Nov 2022 10:21 PM IST