काफिले में शामिल पुलिस वाहन क्रमांक एम एच 31 डी जेड- 0794 का चालक वाहन चला रहा था। इस दौरान कढोली गांव के पास अचानक टेलर के चालक ने वाहन लापरवाही से चलाते हुए पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस वाहन में सवार उपनिरीक्षक गिरी, चालक दुर्गे और सिपाही कांबले जख्मी हो गया। घटना के बारे में ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी गई। उसके बाद मौदा थाने के पुलिस निरीक्षक मधुकर गिते सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों घायलों को निजी अस्पताल भेजा। गिरी के सिर और कांबले के पैर में चोट लगी है। पुलिस वाहन चालक को भी चोट लगी है। गिते ने बताया कि इस दौरान प्रफुल्ल पटेल को काफिले में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों- कर्मचारियों ने सुरक्षित हवाईअड्डे तक पहुंचा दिया।
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सांसद प्रफुल्ल पटेल के काफिले में शामिल कार दुर्घटनाग्रस्त, अधिकारी सहित तीन जख्मी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के काफिले में शामिल पुलिस का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वाहन में सवार एक अधिकारी सहित तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों में पुलिस उपनिरीक्षक गजानन गिरी, पुलिस सिपाही मनोज कांबले और पुलिस वाहन चालक प्रवीण दुर्गे शामिल हैं। तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना रविवार की रात करीब 2.30 बजे मौदा तहसील के कढोली गांव के पास हुई। पुलिस वाहन को टेलर ने टक्कर मारी, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पता चला है कि प्रफुल्ल पटेल को सोनेगांव स्थित डॉ बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर काफिला छोड़ने जा रहा था। जब यह दुर्घटना हुई। पुलिस वाहन चालक प्रवीण दुर्गे की शिकायत पर मौदा पुलिस ने फरार टेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात सांसद प्रफुल्ल पटेल का काफिला नागपुर हवाईअड्डे पर जा रहा था। सड़क मार्ग से यह काफिला गोंदिया से होते हुए भंडारा और मौदा मार्ग से हवाइअड्डे की ओर आ रहा था। यह जानकारी मौदा थाने के पुलिस निरीक्षक मधुकर गिते ने दी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।