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अब किसी भी दिन सरकारी राशन की दुकान से ले सकेंगे अनाज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकारी राशन की दुकानों से अब कार्डधारक महिने के किसी भी दिन अनाज ले सकेंगे। राशन दुकानदारों को कार्डधारकों की मांग पर किसी भी दिन अनाज उपलब्धर कराना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री जय कुमार रावल ने बताया कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को शिकायत मिली थी कि ग्रामीण तथा शहरी इलाकों के राशनकार्ड धारकों को राशन की दुकानों पर माह में तय तरीख के बाद राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता था।
खाद्य-आपूर्ति विभाग ने जारी किया परिपत्र
विधानसभा सदस्यों ने इस बारे में सदन में सवाल पूछे थे। इसके मद्देनजर खाद्य और नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार राशन दुकानदारों को राशन कार्ड धारकों को महीने के किसी भी दिन राशन उपलब्ध् कराना होगा। रावल ने कहा कि राशन दुकानदार ने यदि ऐसा नहीं किया तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निर्देश न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाईः रावल
खाद्य और नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस बारे में राज्य के सभी विभागीय आयुक्त (आपूर्ति), सभी उपायुक्त (आपूर्ति), सभी जिला अधिकारी, राशन नियंत्रक, संचालक (नागरिक आपूर्ति मुंबई), सभी जिला आपूर्ति अधिकारी को परिपत्र पर अमल करने का आदेश दिया है।
Created On :   16 Jun 2019 4:40 PM IST