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निरस्त प्रश्नों के अंक न देने को चुनौती -हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईस्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के अर्थशास्त्र विषय के निरस्त किए गए 32 प्रश्नों के अंक न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एक्जाम बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने दो उम्मीदवारों की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए।
जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय
शहडोल के जयसिंह नगर निवासी विजित कुमार द्विवेदी और राजेश सिंह कंवर की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि अर्थशास्त्र विषय के निरस्त किए गए 32 प्रश्नों के अंक निरस्त कर दिए गए थे। आवेदकों का कहना है कि यदि उन प्रश्नों के अनुपातिक अंक उम्मीदवारों को प्रदान किए जाते तो वे भी चयनित हो जाते। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक गुप्ता ने अपना रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी पूछा है कि निरस्त प्रश्नों के अंक उम्मीदवारों को क्यों नहीं दिए गए? यदि अंक दिए गए हैं तो उसके लिए क्या
नियम अपनाया गया? बोर्ड को जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय दिया गया है।
Created On :   17 Oct 2019 1:25 PM IST