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निरस्त प्रश्नों के अंक न देने को चुनौती -हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईस्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के अर्थशास्त्र विषय के निरस्त किए गए 32 प्रश्नों के अंक न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एक्जाम बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस अंजुली पालो की युगलपीठ ने दो उम्मीदवारों की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त निर्देश दिए।
जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय
शहडोल के जयसिंह नगर निवासी विजित कुमार द्विवेदी और राजेश सिंह कंवर की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि अर्थशास्त्र विषय के निरस्त किए गए 32 प्रश्नों के अंक निरस्त कर दिए गए थे। आवेदकों का कहना है कि यदि उन प्रश्नों के अनुपातिक अंक उम्मीदवारों को प्रदान किए जाते तो वे भी चयनित हो जाते। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक गुप्ता ने अपना रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी पूछा है कि निरस्त प्रश्नों के अंक उम्मीदवारों को क्यों नहीं दिए गए? यदि अंक दिए गए हैं तो उसके लिए क्या
नियम अपनाया गया? बोर्ड को जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय दिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।