चंदा- दीपक और धूत को कोर्ट ने घर से भोजन मंगाने की दी छूट

Chanda, Deepak and Dhoot were given permission by the court to order food from home
चंदा- दीपक और धूत को कोर्ट ने घर से भोजन मंगाने की दी छूट
मंजूर चंदा- दीपक और धूत को कोर्ट ने घर से भोजन मंगाने की दी छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर, उनके पति दीपक व वीडियोकान समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को सीबीआई हिरासत के दौरान घर का बना भोजन व दवाइंया लेने की छूट दे दी है। इसके अलावा न्यायाधीश ने मामले से जुड़े तीनों आरोपियों को अपने खर्च पर गद्दा, चादर, कंबल,बेड कुर्सी भी मंगाने की छूट दी है। इससे पहले आरोपियों के वकील ने कहा कि प्रकरण से जुड़े सभी आरोपी वरिष्ठ नागरिक है। उन्हें पिछली बार पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ठंड में जमीन में सोना पड़ा था। इसलिए उन्हें बिस्तर मंगाने की सहूलियत दी जाए। इसके मद्देनजर न्यायाधीश ने आरोपियों की ओर से किए गए इस आवेदन को मंजूर कर लिया। 

Created On :   27 Dec 2022 10:12 PM IST

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