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हाउसिंग सोसाइटी में उपलब्ध नहीं हो पा रही इलेक्ट्रीक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार व को-आपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। मुंबई निवासी अमित ढोलकिया ने इस विषय को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि हाउसिंग सोसायटी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर वैधानिक नियामककी कमी नजर आ रही है। जबकि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है और केंद्र सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने की दिशा में कई सार्थक पहल की है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपनी नीति को लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
याचिका के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी अकेले व्यक्ति को चार्जिंग के लिए कनेक्शन नहीं दे रही हैं। याचिकाकर्ता ने इसके लिए अपना उदाहरण दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि जबकि मॉडल बिल्डिंग बॉय लॉ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा बनाने के लिए प्रावधान है। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति एसजी दिगे की खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी 2023 को रखी है।
Created On :   19 Nov 2022 9:29 PM IST