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दो बेटियां के बाद भी सरोगेसी के जरिए पैदा कराया बेटा, शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दो बेटियां होने के बावजूद पत्नी से छिपाकर खुद के अविवाहित होने का हलफनामा देने और किराए पर कोख लेकर (सरोगेसी) के जरिए बेटा पैदा करने वाले शख्स के खिलाफ बाल अधिकार आयोग ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पत्नी ने मामले में मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी लेकिन शिकायत गंभीरता से न लिए जाने के खिलाफ उन्होंने बाल अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आयोग ने निर्देश दिया है कि अस्पताल व क्लिनिक बाल अदालत की मंजूरी के बाद ही सरोगेसी से जुड़ी प्रकिया की शुरुआत करे।
मामले की शिकायत करने वाली शुभांगी भोस्तेकर के मुताबिक उनकी पांच और 14 साल की दो बेटियां थी। लेकिन उनके पति प्रकाश भोस्तेकर और सास लक्ष्मी को बेटा चाहिए था। इसलिए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा होने के लिए उन पर तरह तरह की तरकीबें आजमाई गईं। शुभांगी ने जब इन हरकतों में पति का साथ देने से इनकार कर दिया तो प्रकाश ने जसलोक अस्पताल में खुद के अविवाहित होने का झूठा हलफनामा दिया और सरोगेट मां के जरिए 20 सितंबर 2016 को एक बेटा पैदा किया।
अज्ञात डॉक्टर और वार्डब्वाय के खिलाफ भी शिकायत
इस मामले में शुभांगी ने पति के साथ-साथ अस्पताल की डॉक्टर फिरोजा पारीख, अज्ञात डॉक्टर और वार्डब्वाय के खिलाफ भी शिकायत की। पुलिस ने शिकायत गंभीरता से नहीं लिया तो शुभांगी ने बाल अधिकार आयोग से धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने आरोपी पति और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पुलिस से जांच के आदेश दिए गए हैं।
मामले में डॉक्टर की भूमिका को भी संदेहास्पद माना गया है लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई कानून न होने का हवाला देते हुए आयोग ने इस बात की जांच करने को कहा है कि अखिल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) दिशानिर्देशों का पालन हुआ है या नहीं। शुभांगी की वकील सिदविद्या ने बताया कि आयोग ने निर्देश दिया है कि जब तक सरोगेसी से जुड़ा कानून अमल में नहीं आता तब तक ICMR के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। अस्पतालों में हो रहे इन मामलों के लिए विशेष जांच दल बनाने की सिफारिश भी आयोग ने की है।
Created On :   3 April 2018 8:50 PM IST