भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ चोकसी की हाईकोर्ट में याचिका

Choksi filed Petition in High Court against declaring escaped criminal
भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ चोकसी की हाईकोर्ट में याचिका
भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ चोकसी की हाईकोर्ट में याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जानना चाहा है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत में उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की सुनवाई  चल रही है तो क्या उसे उस सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है? न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती व न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने यह सवाल मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान किया।

चोकसी की तरफ से हाईकोर्ट में दो आवेदन दायर किए गए हैं। एक आवेदन में चोकसी ने मांग की है कि ईडी के उस आवेदन को खारिज कर दिया जाए जिसमें उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई है। दूसरे आवेदन में चौकसी ने उन लोगों से जिरह करने की इजाजत मांगी है जिनके बयान को उसे भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आधार बनाया गया है। 

सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मेरे मुवक्किल हीरा कारोबारी हैं। इसलिए वे अक्सर विदेश आते-जाते रहते हैं। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे भारत आने में असमर्थ हैं। यह आरोप गलत है कि वे आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं आ रहे। इसलिए मेरे मुवक्किल की अनुपस्थिति में मुझे मामले से जुड़े गवाहों से जिरह करने की इजाजत दी जाए। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने चोकसी के आवेदन का विरोध किया। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। 

 

Created On :   4 Jun 2019 2:19 PM GMT

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