हिंसक वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान पर बनेंगे नियम, नागपुर जिले के किसानों को मिलेगी सम्मान राशि

Committee constituted for losses to farmers from wild animals
हिंसक वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान पर बनेंगे नियम, नागपुर जिले के किसानों को मिलेगी सम्मान राशि
हिंसक वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान पर बनेंगे नियम, नागपुर जिले के किसानों को मिलेगी सम्मान राशि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में हिसंक वन्यप्राणियों के कारण किसानों और खेतिहर मजदूरों की उपजीविका के नुकसान भरपाई के लिए समिति का गठन किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के वन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। समिति आर्थिक मदद की बाबत सुझाव देगी। शासनादेश के मुताबिक नागपुर के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव-पूर्व) कि अध्यक्षता में कुल 13 सदस्यों की अध्ययन समिति गठित की गई है। समिति को तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह समिति बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे वन्य प्राणियों के कारण खेतों में काम न कर सकने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों को होने वाले आर्थिक नुकसान का अध्ययन करेगी। समिति वन्य प्राणियों के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा योजना के क्रियान्वित के बारे में भी अध्ययन करेगी। समिति को नुकसान की पहचान, नुकसान का मूल्यांकन करने और नुकसान भरपाई देने के लिए नियम और शर्तों को तय करना होगा। समिति वन्य प्राणियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मूल्यांकन के लिए दूसरे राज्यों द्वारा विकसित की गई कार्यपद्धति का पता लगाकार उचित सुझाव देगी। समिति में सदस्य के रूप में पेंच व्याघ्र प्रकल्प के मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक रविकिरण गोवेकर, यवतमाल के घाटंजी तहसील के मोहन किसन, अमरावती वन विभाग के गजेंद्र नरवणे, नागपुर के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी संजीय गौड व महाराष्ट्र पानी नियामक पुनर्वसन प्राधिकरण मुंबई के सदस्य (विधि) विनोद तिवारी समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया है। 

Created On :   8 Feb 2019 3:40 PM GMT

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