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जलयुक्त शिवार योजना की जांच के लिए बनी समिति, वकील संगठनों की मांग पर भी फैसला जल्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान के तहत हुए कामों में किन कार्यो की खुली जांच आवश्यक है, इसका पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने समिति का गठन की है। प्रदेश के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मंगलवार को राज्य के मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते 14 अक्टूबर को जलयुक्त के कामों की खुली जांच का फैसला लिया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में उल्लेखीत 6 जिलों के 120 गांवों में जांच किए गए जलयुक्त शिवार अभियान के 1128 कार्यो में से कौन से कार्य की खुली जांच आवश्यक है और कौन से काम में केवल प्रशासकीय कार्रवाई और विभागीय जांच करना जरूरी है। सरकार की ओर से गठित यह समिति इस बात को लेकर सुझाव देगी। इसके अलावा साल 2015 में प्राप्त 600 शिकायतों में से खुली जांच के लिए आवश्यक और केवल प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जरूरी कामों के बारे में सिफारिश करनी होगी। समिति को 6 महीने के भीतर कामकाज पूरा करना होगा। समिति को हर महीने की गई सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस समिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जलसंसाधन विभाग के मुख्य अभियंता संजय बेलसरे और पुणे के मृदासंरक्षण व पाणलोट क्षेत्र प्रबंधन के निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
वकील संगठनों की मांग पर जल्द लिया जाएगा निर्णय
वकीलों के संगठन बांबे बार एसोसिएशन व एडवोकेट एसोसिएशन आफ वेस्टनर्न इंडिया ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता से आग्रह किया है कि ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए। कोरोना के संकट के चलते वकीलों के संगठन ने ऑनलाइन सुनवाई को जनवरी 2021 तक जारी रखने का निवेदन किया है। मंगलवार को इस बारे में वकील संगठनों के प्रतिनिधियों, राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के साथ इस विषय बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्य न्यायाधीश ने आश्वस्त किया है कि वकील संगठनों की मांग व शिकायत पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
Created On :   1 Dec 2020 8:58 PM IST