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पर्यावरण को क्षति पहुंचाने एवं नियमों का उल्लंघन करने पर एसईसीएल के खिलाफ परिवाद दायर
पीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने शहडोल सीजेएम कोर्ट में दायर किया परिवाद
डिजिटल डेस्क शहडोल । एसईसीएल की धनपुरी एवं शारदा ओपन कास्ट माइन्स में ईपी एक्ट (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम) के उल्लंघन पर मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने एसईसीएल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें एसईसीएल के सीएमडी से लेकर तत्कालीन व वर्तमान जीएम तथा फैक्टरी मैनेजर को पक्षकार बनाया गया है। ईपी एक्ट की धारा 15 एवं 16 के तहत दायर किए गए इस परिवाद में सुनवाई 10 जून को होनी है।
एमपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने प्रेस को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि खदान प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक अपशिष्ट यूज्ड ऑइल (काला तेल) के प्रबंधन एवं उपचार में निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि जून 2018 से नवंबर 2020 तक यूज्ड ऑइल का भंडारण किया गया। यूज्ड ऑइल को बिना उपचार किए खुले में अव्यवस्थित तरीके से परिसर में संग्रहित करके रखे जाने से जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण की स्थिति निर्मित हुई। साथ ही प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रदूषित हुए।
यूज्ड आइल 90 दिन से अधिक भंडारण नहीं किया जा सकता
श्री मेहरा के अनुसार- खतरनाक अपशिष्ट यूज्ड आइल का 90 दिन से अधिक भंडारण नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर 180 दिन तक भंडारण किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में 180 दिन से अधिक भंडारण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए खतरनाक अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमापार संचलन नियम) 2016 की धारा 8 (1) के पालनार्थ प्रत्येक संस्थान या खदान या उद्योग द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंधन एवं उपचार किया जाना प्राधिकार की शर्तों के अनुसार आवश्यक है, लेकिन एसईसीएल द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इन आधारों के साथ दायर पर परिवाद में एमपी पंड्या सीएमडी एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर, मनोज कुमार प्रसाद, रवींद्र कुमार निगम डायरेक्टर टेक्निकल एसईसीएल मुख्यायल बिलासपुर, शंकर नागाचारी जीएम ईएसईसीएल सोहागपुर एरिया, डीके चंद्राकर तत्कालीन जीएम, राघवेंद्र प्रताप सिंह तत्कालीन जीएम, जी अब्राहम उपक्षेत्रीय प्रबंधक धनपुरी, पंकज गौतम एरिया नोडल ऑफिसर धनपुरी, केशव मीणा उपप्रबंधक पर्यावरण जीएम ऑफिस और संबंधित फैक्टरी मैनेजर शामिल हैं।
Created On :   9 March 2021 2:03 PM IST