भारी-भरकम 160 टन माल लादकर 1 माह में हैदराबाद से नागपुर पहुंचा यह कन्टेनर, दो माह में पहुंचेगा उड़ीसा

Container carrying heavy 160 ton goods, reached Nagpur in month
भारी-भरकम 160 टन माल लादकर 1 माह में हैदराबाद से नागपुर पहुंचा यह कन्टेनर, दो माह में पहुंचेगा उड़ीसा
भारी-भरकम 160 टन माल लादकर 1 माह में हैदराबाद से नागपुर पहुंचा यह कन्टेनर, दो माह में पहुंचेगा उड़ीसा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बेखौफ दौड़ रहे ओवर लोड भारी वाहनों से सड़कें जर्जर हो रही हैं। नागपुर-हैदराबाद राजमार्ग क्र.-7 पर क्षमता से अधिक ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से चलने के कारण हाईवे को क्षति पहुंचने का डर पैदा हो रहा है। इन वाहनों के विरुद्ध PWD विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। EXM प्रोटेक्ट मूवर्स कंपनी का कन्टेनर 25 दिन पूर्व हैदराबाद से उड़ीसा के लिए निकला। यह भारी कन्टेनर वर्धा रोड पर डोंगरगांव में खड़ा दिखाई दिया। 138 पहिये वाला यह कन्टेनर बिजली का ट्रांसफार्मर लेकर उड़ीसा के लिए निकला है। दिन भर में 6 से 7 किलोमीटर चलने वाला यह कन्टेनर 160 टन का बताया गया है।

सड़क पर चलने की अनुमति के बारे में चालक से पूछने पर उसने बताया कि, बिना अनुमति के नहीं चला रहे हैं। मांगने पर दस्तावेज दिखाने से मना कर दिया। नियम के अनुसार 10 से 16 टन  की ही अनुमति होती है। 50 टन से ज्यादा माल वाहन में लेकर सड़क पर चलना वर्जित है, लेकिन सैकड़ों टन का भारी भरकम माल सड़क पर कैसे ढोया जा रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है।

इस कन्टेनर को उड़ीसा जाने के लिए और दो महीने का समय लगने की जानकारी कोलकाता निवासी कन्टेनर वाहक कर्मचारी आरिफ खान ने दी। बताया कि, यहां तक आने के लिए कई जगह दिक्कतें आईं, लेकिन हमने हमारे लेवल पर संभाल ली। मालिक का नाम पूछने पर पता नहीं होने की बात की। वर्धा रोड राजमार्ग पर ऐसे कई भारी वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं, जो दुर्घटना को न्योता देते हैं। इन पर यातायात पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती।

राहगीरों को हो रही परेशानी
यह मार्ग चंद्रपुर, वर्धा,यवतमाल, तेलंगाना, हैदराबाद, कन्याकुमारी की ओर जाता है। पूर्व में यह मार्ग सिंगल था, लेकिन अब फोर लेन हो गया है। भारी वाहनों के चलते क्षेत्रवासियों व राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क बचाने के लिए PWD विभाग को भारी वाहनों पर पाबंदी लाने की आवश्यकता है।

वाहन के चक्के पर उनकी माल क्षमता को ठहराया गया है। 6 चक्का ट्रक को 10 टन व 10 चक्का वाहन 16 टन माल ले जा सकता है। नियम के अनुसार नहीं चलने वालों पर करवाई की जाती है। सड़क पर चलने वाले भारी वाहन की क्षमता निर्माण के बारे में विभाग ही बताएगा।
(श्री कृ. वाडेकर, परिवहन अधिकारी, ग्रामीण नागपुर)

Created On :   2 July 2018 7:02 AM GMT

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