हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड सैनिक हटाए गए - -होमगार्ड सैनिक की अवमानना याचिका में आरोप, नोटिस जारी

Contempt petition of Home Guard soldier charges, notice issued
 हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड सैनिक हटाए गए - -होमगार्ड सैनिक की अवमानना याचिका में आरोप, नोटिस जारी
 हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड सैनिक हटाए गए - -होमगार्ड सैनिक की अवमानना याचिका में आरोप, नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।मप्र हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी होमगार्ड सैनिकों को दो माह के बगैर वेतन के कॉल ऑफ ड्यूटी का फरमान जारी किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में दायर अवमानना याचिका में लगे आरोपों पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
बालाघाट में पदस्थ होमगॉर्ड सैनिक योगेश वनवारी की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के नवम्बर 2019 तथा फरवरी 2020 में पारित आदेश में कहा गया था कि होमगार्ड सैनिकों से दस माह की सेवाएं लेकर उन्हें दो माह के लिए न बैठाया जाए। इसके बावजूद डीजी होमगार्ड के आदेश का हवाला देते हुए डिस्टिक्ट कमांडर ने बिना वेतन दो माह की कॉल ऑफ डयूटी का फरमान कर दिया है। इस आदेश की आड़ में अब होमगार्ड सैनिकों को जबरदस्ती घर भेजा जा रहा, जो हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। अवमानना याचिका में गृह सचिव, डीजी होमगाड, सीनियर स्टॉफ  ऑफीसर तथा कमांडेट होमगॉर्ड बालाघाट को पक्षकार बनाया गया था। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने मामले में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
 

Created On :   6 March 2020 8:40 AM GMT

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