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जारी रखें नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियमों की अनदेखी कर चल रहे नर्सिंग होम व मटैरनिटी होम के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखने को कहा है। इस मुद्दे पर आरटीआई कार्यकर्ता शकील शेख ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि नर्सिंग होम बड़े पैमाने पर अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करते है। इसके साथ ही नर्सिंग होम कानून के तहत पंजीयन करने से भी बचते है।फिर भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। याचिका में मांग की गई है कि मुंबई में अवैध रुप से कितने नर्सिंग होम चल रहे इसका स्वतंत्र रुप से आडिट कराया जाए। और ऐसे नर्सिग होम के परिचालन को रोका जाए। इसके साथ ही इनका लाइसेंस भी रद्द किया जाए।अधिवक्ता एम.जेड खान के माध्यम से दायर की गई याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि बांबे नर्सिंग होम रेग्युलेशन अधिनियम 1949 में संसोधन करने का निर्देश दिया जाए और नियमों का उल्लंघन करनेवाले के लिए कड़े जुर्माने प्रावधान किया जाए।इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने पर संज्ञेय अपराध दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जाए और दोषी पाए जाने पर तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका के प्रलंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य सरकार व मुंबई मनपा अवैध रुप से चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार व मुंबई मनपा अपनी कार्रवाई को जारी रख सकती है। खंडपीठ ने मनपा को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई रखी है।
Created On :   1 Dec 2021 9:00 PM IST