जिला पंचायत सीईओ की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेगी ठेका नियुक्ति

Contract appointment will not be possible without the permission of District Panchayat CEO
जिला पंचायत सीईओ की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेगी ठेका नियुक्ति
परिपत्र  जिला पंचायत सीईओ की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेगी ठेका नियुक्ति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में अब ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। मंगलवार को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।  राज्य सरकार ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों को ठेके पर कर्मचारी, सलाहकार के रूप में विशेषज्ञ, तकनीकी सहायक एजेंसियों और कुशल मानव संसाधन नियुक्त करने के लिए जिला परिषद के सीईओ से मंजूरी लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला परिषद के सीईओ को एक पैनल बनाकर ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्त के लिए मापदंड तैयार करना होगा। जिला परिषद के सीईओ की ओर से जारी नियम-शर्तों और तय मापदंड के अनुसार ग्राम पंचायतों में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति सीईओ के पूर्व सहमति से की जा सकेगी। सरकार के अनुसार महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ और तकनीकी सहायक एजेंसियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के पैनल के जरिए करने का प्रावधान है। लेकिन कई ग्राम पंचायतों में प्रावधानों का पालन न करते हुए बड़े पैमाने पर ठेके के कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने ग्राम पंचायतों में ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नया निर्देश जारी किया है।
 

Created On :   8 Feb 2022 8:54 PM IST

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