- Dainik Bhaskar Hindi
- City
- Corona Crisis: Presently, till second class of Students will not start studies
दैनिक भास्कर हिंदी: कोरोना संकट : फिलहाल दूसरी कक्षा के बच्चों की नहीं शुरु होगी पढ़ाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रकोप के चलते सितंबर तक प्राथमिक व माध्यमिक तक स्कूल ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन शुरु किए जाने के विरोध में दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा हैं। इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने कहा कि फिलहाल कक्षा दो तक के स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। 14 साल तक के बच्चों के स्कूल शुरु किए जाएंगे कि नहीं इस बारे में निर्देश लेने के लिए वक़्त दिया जाए। राज्य के महाधिवक्ता से मिली इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा। हाईकोर्ट में इजरा फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
याचिका में आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार को साल 2020-2021 में सभी निजी स्कूलों के लिए फीस का एक आम ढांचा तय करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार स्कूल शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह बच्चों के हित में नहीं दिख रहा है इसलिए सरकार को सितंबर 2020 तक स्कूलों को ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन स्कूल खोलने से रोका जाए।
याचिका में कहा गया गया है कि सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया जाए। जो राज्य में स्कूल शुरु करने के पहलू का गहराई से अध्ययन करें और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार के पास ऑनलाइन स्कूल चलाने का अनुभव नहीं है। इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी न दिखाई जाए। सरकार के पास ऑनलाइन कामकाज के तौर तरीके को लेकर कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।
क्लोजिंग बेल: बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 180 अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन (16 मई 2022, सोमवार) बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 180.22 अंक यानी कि 0.34% ऊपर 52,973.84 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 60.10 अंक या 0.38% ऊपर 15,842.30 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कल एलआईसी के सूचीबद्ध होने के पूर्व निफ्टी आज 16000 के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहा। बैंक निफ्टी 1.44% की बढ़त के साथ 33597.60 के स्तर पर बंद हुआ।
क्षेत्र विशेष में निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी एवं ऑटो में तेजी में 2-3 % का योगदान दिया। निफ्टी आईटी तथा एफएमसीजी में क्रमशः 0.75 % एवं 0.35 % की हानि रही। निफ्टी के शेयरों में आयशर मोटर,अपोलो हॉस्पिटल तथा यूपीएल में सर्वाधिक लाभ रहा।अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एशियन पेंट में प्रमुख गिरावट देखी गयी।
तकनीकी रूप से, साप्ताहिक चार्ट पर बियरिश कैंडल बनाने के बाद यह आज निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक बनाया है जो ट्रेडर के मन में बाजार के रुख को ले कर असमंजस को दर्शाता है। साथ ही निफ्टी फॉलिंग ट्रेंडलाइन पर रेसिस्टेन्स का सामना कर रहा है तथा इन स्तरों पर लाभ ले लेने की प्रवृति दर्शा रहा है।
फिबोनाकी रेट्रेंचमेंट का सपोर्ट 15650 पर है।यह ट्रेडर के लिए लघु अवधि में खरीदी का अवसर बन सकता है यदि 15650 का स्तर नही टूटता है। आवरली चार्ट पर मिडिल बोलिंगर बैंड पर सपोर्ट है, इसके कारण एक तेजी की चाल बन सकती है। स्टॉक विशेष एक्शन आने वाले दिनों में मार्केट में अधिक प्रभावी रहेगा। डेरीवेटिव में कॉल पर सर्वाधिक ओपन इंटरेस्ट 16000 पर तथा उसके बाद 16200 पर है।
पुट में सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट 15500 निफ्टी पर है।
इंडिया विक्स 24.53 पर 4.43% की बढ़त के साथ बंद हुआ जो साप्ताहिक एक्सपायरी तक तीव्र उतार चढ़ाव का संकेत देता है।बैंक निफ्टी का सपोर्ट 32600 तथा रेसिस्टेन्स 34500 है।
बता दें कि, सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला था। इस दौरान सेंसेक्स 78.13 अंक तेजी के साथ 52,872 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 14 अंक की बढ़त के साथ 15,796 के स्तर पर खुला था।
सुमीत बगड़िया
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
चॉइस ब्रोकिंग (Choice Broking)
Source: Choice India
खबरें और भी हैं...
दैनिक भास्कर हिंदी: डिजिटल लाइब्रेरी से घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स
दैनिक भास्कर हिंदी: घर पर रह कर पढ़ाई कर सकेंगे छात्र , शैक्षणिक चैनल शुरु करे सरकार
दैनिक भास्कर हिंदी: लॉकडाउन में गूगल क्लासमेट से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स
दैनिक भास्कर हिंदी: विदेश में पढ़ाई का सपना रहा अधूरा, छात्रा से 8.23 लाख की ठगी
दैनिक भास्कर हिंदी: बेटी की पढ़ाई के लिए हाईकोर्ट ने डॉक्टर के तबादले पर लगाई रोक