- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- नागपुर के वकील उके बंधुओं की ईडी...
नागपुर के वकील उके बंधुओं की ईडी हिरासत की अवधि को कोर्ट ने बढ़ाया
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने बुधवार को मनीलांड्रिग के आरोप में गिरफ्तार नागपुर के वकील सतीश उके व उनके भाई प्रदीप की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की हिरासत को 11 अप्रैल तक के लिए बढा दिया है। पिछले सप्ताह ईडी ने उके बंधुओं के नागपुर स्थित उनके घर में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उके पर मुख्य रुप से मनी लांडरिग व 1.50 एकड जमीन के लेन-देन में कथित रुप से गड़बड़ी करने व दस्तावेजों के साथ छेड़छाड करने का आरोप है। अधिवक्ता उके महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर करने के बाद चर्चा में आए थे।
गिरफ्तारी के बाद उके बंधुओं को कोर्ट में पेश किया गया था। चूंकि 6 अप्रैल को उके बंधुओं की हिरासत अवधि खत्म हो रही थी इसलिए उन्हें बुधवार को न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपियों का लैपटाप,मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इसमें मौजूद जानकारी की जांच की जा रही है। साथ ही कुछ दस्तावेजी सबूतों को भी परखा जा रहा है। जांच के दौरान दो व्यरक्तियों के नाम सामने आए है जिन्होंने फर्जी पावर ऑप एट्रानी बनाई थी। इन्हे समन भेजकर शुक्रवार को जांच के लिए बुलाया गया है। बैंक से भी कुछ दस्तावेज मंगाए गए है। तहसीलदार व एक अन्य अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले से जुड़े इन सभी लोगों की जांच करनी है। इसलिए आरोपियों की हिरासत को बढ़ाया जाए।
वहीं उके की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि ईडी ने मेरे मुवक्किल के पास से सारी चीजे जब्त कर ली है। ईडी की अब तक हिरासत में सारी पूछताछ भी हो चुकी है। ऐसे में अब मेरे मुवक्किल की हिरासत अवधि को न बढाया जाए। इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उके बंधुओं की हिरासत की अवधि को बढा दिया।
पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी सतीश उके ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्होंने दिवंगत न्यायाधीश लोया के मौत के मामले को लेकर लडाई लड़ी थी। इस संबंध में न्यायालय में आवेदन भी किया था। इसलिए मुझे निशाना बनाया गया है। उके महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के भी वकील है। पटोले ने पिछले दिनों अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 500 करोड रुपए का मानहानि का दावा दायर किया है।
Created On :   6 April 2022 8:54 PM IST