कोर्ट : एक ही परिवार के चार सदस्यों को 10-10 साल की सजा

Court: Four members of same family sentence 10-10 years
कोर्ट : एक ही परिवार के चार सदस्यों को 10-10 साल की सजा
कोर्ट : एक ही परिवार के चार सदस्यों को 10-10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हत्या के प्रयास और हत्या मामले में दोषी करार दिए गए एक ही परिवार के चार सदस्यों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे जिले के कल्याण सत्र अदालत की न्यायाधीश एस आर पहाड़े ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा के तहत दोषी करार दिया। दोषियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कल्याण की सत्र न्यायालय का फैसला

विशेष सरकारी वकील शंकर एच रामटेक ने अदालत को बताया कि 22 वर्षीय राकेश पवार ने 9 अप्रैल, 2014 को गांव में एक व्यक्ति की बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी। इसके बाद ग्रामीण जब अपने भाई के साथ आरोपी के घर गया तो उसके परिवार के सदस्यों ने उन पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया। इस हमले में ग्रामीण का भाई तारू नारायण पवार गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी बाद में मौत हो गई। 

 

Created On :   10 July 2019 10:24 PM IST

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