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ओमकार रियल्टर्स के प्रमोटर को कोर्ट ने दी निजी अस्पताल में जांच कराने की छूट
By - Bhaskar Hindi |31 May 2022 4:34 PM IST
हाईकोर्ट ओमकार रियल्टर्स के प्रमोटर को कोर्ट ने दी निजी अस्पताल में जांच कराने की छूट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिग के आरोपों का सामना कर रहे आरोपी ओमकार रियल्टर्स के प्रमोटर व प्रबंधक निदेशक बाबूलाल वर्मा को निजी अस्पताल में जांच कराने की छूट दे दी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के वकील हितने वेणेगांवकर ने वर्मा के निजी अस्पताल में जांच कराने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आरोपी जांच की आड़ में जेल से बाहर रहना चाहता है। जेजे अस्पताल में भी आरोपी का उपचार हो सकता है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने मामले से जुड़े तथ्यों व मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आरोपी को लीलावती अस्पताल में जांच कराने की इजाजत दे दी और सुनवाई को एक जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
Created On :   31 May 2022 10:04 PM IST
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