सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

Court grants interim relief to Sahara Group chief Subrata Rai
 सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
सेबी की विशेष अदालत  सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को कोर्ट ने दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेबी की विशेष अदालत ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाल ही में कोर्ट ने राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ताकि कोर्ट में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। इस वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर राय ने कोर्ट में आवेदन दायर किया था। आवेदन में राय ने सेहत ठीक न होने के आधार पर कहा था कि जब तक उनसे जुड़े मुकदमे की सुनवाई शुरु नहीं होती है तब तक वारंट को प्रभावी न किया जाए। यहीं नहीं राय ने आश्वासन दिया कि मुकदमे में जब गवाही का पडाव आएगा तो वे स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। सेबी की ओर से पैरवी करनेवाले अधिवक्ता ओमप्रकाश झा ने बताया कि कोर्ट ने सहारा प्रमुख राय को अंतरिम राहत दी और अब मामले की सुनवाई 23 सितंबर को रखी गई है। 
 

Created On :   16 Sept 2022 9:43 PM IST

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