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धोखाधड़ी मामले में बीजेपी सांसद काकड़े समेत 4 पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

डिजिटल डेस्क, पुणे। शनिवार को कोर्ट ने न्यू कोपरे स्थित जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जमीन विकसित करते समय गांव के लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में तथ्य दिखाई दे रहा है इसलिए निर्माण व्यवसायी तथा सांसद संजय काकड़े समेत चार लोगों पर मामला दर्ज कर उसकी जांच की जाए। वहीं संजय काकडे ने कोर्ट के इस फैसले को एकतरफा निर्णय बताया है।
पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यू कोपरे स्थित जमीन लोगाें को दी थी। 34 एकड़ जमीन में से 14 एकड़ जमीन को लेकर लोगाें ने काकड़े से विकसन करार किया था। शेष जगह काकड़े ने करेक्शलडिड कर अपने कब्जे में ली। ऐसा आरोप लगाते हुए दिलीप मोरे नामक गांववासी ने काकड़े समेत उनके भाई सुर्यकांत काकड़े, अशोक यादव तथा काकड़े कन्स्ट्रक्शन कंपनी के विरोध में कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इस पर प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी इ. टी. गोटे ने उक्त सभी पर फौजदारी मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
शनिवार को काकड़े ने इस संदर्भ में कहा कि कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस प्रकरण में हमें हमारा पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया है। कोर्ट ने यह एक तरफा निर्णय दिया है। हमनें किसी से भी धोखा नहीं किया है। इस प्रकरण के सभी कागजात पुलिस के समक्ष पेश किए जाएंगे।
Created On :   17 Sept 2017 8:49 AM IST