पूर्व सांसद अडसुल को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इंनकार

Court refuses to grant interim relief to former MP Adsul
पूर्व सांसद अडसुल को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इंनकार
सिटी को-ऑपरेटिव बैंक मामला पूर्व सांसद अडसुल को कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इंनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष  अदालत ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक के कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) के जांच के घेरे में आए शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल को अंतरिम राहत देने  से इंनकार कर दिया है।  न्यायाधीश एचएस सतभाई ने स्पष्ट  किया है कि आर्थिक अपराध  से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से मामले की जांच प्रभावित होती  है। इसलिए अडसुल को अंतरिम राहत नहीं  दी जा सकती है। अडसुल ने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत  के लिए आवेदन दायर किया है। विस्तृत अंतरिम आदेश में न्यायाधीश ने कहा है कि इस मामले में अडसुल को हिरासत में  लेकर पूछताछ करने की जरुरत नजर आ रही है। इसलिए आवेदनकर्ता (अडसुल) को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया आवेदनकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के पास पूछताछ के लिए पर्याप्त सामग्री नजर आ रही  है। अडसूल से पूछताछ के बाद ईडी को और जानकारी व सबूत मिल सकते है। इसलिए फिलहाल अडसुल की अंतरिम राहत  की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता है।  ईडी के मुताबिक अडसूल  सिटी को-आपरेटिव बैंक के कथित घोटाले के  संदिग्ध लाभार्थी  हो सकते है। हालांकि अडसूल ने ईडी  के  सभी आरोपों का खंडन  किया है और ईडी  के  दावे को निराधार बताया है। कोर्ट ने फिलहाल अडसूल हो अंतरिम राहत देने से मना किया है। और मुख्य जमानत आवेदन पर 25 नवंबर 2021 को सुनवाई रखी है। 
 

Created On :   20 Nov 2021 10:13 PM IST

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