मौत होने तक फांसी पर लटकेगा रेप और हत्या का आरोपी, न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

Court sentenced death penalty to the accused of rape and murder
मौत होने तक फांसी पर लटकेगा रेप और हत्या का आरोपी, न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा
मौत होने तक फांसी पर लटकेगा रेप और हत्या का आरोपी, न्यायालय ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। 11 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी को बुढ़ार न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग धाराओं में दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मंगलवार को सुनाए गए फैसले में आरोपी रामनाथ केवट 28 वर्ष पिता हीरालाल केवट निवासी झगरहा, खाल्हेटोला थाना अमलाई जिला शहडोल को धारा 376 (ए) व भादवि की धारा 302 दोनों में मृत्युदंड व 200-200 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अगवा किया फिर रेप करने के  बाद कर दी हत्या
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने 9 जून 2015 को कक्षा 6 वीं की छात्रा बालिका को उस समय हवस शिकार बनाया था। वह दोपहर के समय अपने घर में आराम कर रही थी। आरोपी ने बालिका को बहला फुसलाकर अगवा किया और घर से थोड़ी दूर पड़ोसी के कमरे में बंद कर दुराचार किया। मामला खुलने के डर से उसने बालिका की हत्या कर दी। उधर बालिका के गायब होने के बाद परिजन तलाश कर रहे थे। दूसरे दिन कल्लू उर्फ कैलाश केवट के पेरा वाले कमरे में बालिका की लाश पाई गई। बालिका की लाश छिपाते समय आस पड़ोस के तीन लोगों ने देख लिया था,  जिसके आधार पर अमलाई पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालय ने कहा मानवता को किया तार-तार
न्यायालय ने माना कि यह मामला मानवता को तार-तार करने वाला है। गुप्त स्थान पर घटित घटना में चश्मदीदों का अभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन साक्षियों के कथन पर विश्वास करते हुए एवं परिस्थितिजन साक्ष्य की एकरूपता के आधार पर कुकृत्य प्रमाणित है। लिखित अंतिम तर्क व दण्ड के प्रश्न पर फांसी की सजा दिए जाने के संबंध में न्यायालय को अनेकों न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी की गर्दन फांसी लगाकर तब तक लटका कर रखे जाने को फैसला सुनाया जब कि उसकी मृत्यु न हो जाए। शासन की ओर से एडीपीओ राजकुमार रावत, सहायक के रूप में एडीपीओ मनोज कुमार पनिका व किरण कुमारी चौरसिया ने पैरवी की।

Created On :   5 March 2019 8:27 PM IST

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