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मामला दर्ज होने के बाद सिर्फ चार दिन में आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे पालघर जिले की वसई कोर्ट ने एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण से जुडे मामले में चार दिन पहले गिरफ्तार आरोपी को दो साल के कारावास व एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बीते 6 मार्च को इस मामले में आरोपी कंसा सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म हुई तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर दिया। जिस पर गौर करने के बाद मजिस्ट्रेट वाईए जाधव ने आरोपी को 9 मार्च, बुधवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नाबालिग लड़की जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी उसे वहां से लेकर भागा था। इसके बाद वसई के वालिव पुलिस स्टेशन में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश शुरु की। मामले की जांच के लिए पुलिस ने तीन टीमे बनाई। पुलिस ने 6 मार्च 2022 को मुंबई के मलाड में बच्ची का पता लगा लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बच्ची को लावारिस छोड़कर पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में था। लेकिन 6 मार्च को ही आरोपी को पुलिस ने बांद्रा रेलवे स्टेशन में दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जैसे ही आरोपी की पुलिस हिरासत अवधि खत्म हुई वैसे ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को मामले में दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की सबसे रोचक बात यह है कि पुलिस ने मामले से जुड़े आरोपी कंसा सिंह (25) को चार दिन पहले गिरफ्तार किया था और बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुना दी है।
Created On :   10 March 2022 9:18 PM IST