सात साल जेल में चक्की पीस के बिताएगा नाबालिग से रेप का आरोपी युवक

Court sentenced to seven years imprisonment for raped minor
सात साल जेल में चक्की पीस के बिताएगा नाबालिग से रेप का आरोपी युवक
सात साल जेल में चक्की पीस के बिताएगा नाबालिग से रेप का आरोपी युवक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में 22 वर्षीय युवक को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मार्च 2015 में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित और आरोपी एक ही परिसर में रहते थे। एक दिन बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी उसे एक सूनसान जगह पर ले गया और वहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। यहीं नहीं आरोपी ने बच्ची को 20 रुपए भी दिए थे और घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताने को कहा था। लेकिन बाद पीड़ित बच्ची ने सारी बाते अपनी बड़ी बहन को बताई। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। न्यायाधीश संझश्री घरत के सामने मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने पीड़ित बच्ची के बयान को सुनने व मामले से जुड़े अन्य सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को पाक्सो कानून की धारा 4 व भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। 

Created On :   18 Feb 2020 6:29 PM IST

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