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पत्नी को मारने का प्रयास करनेवाले वकील को कोर्ट ने सुनाई दस साल के कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे ठाणे की कोर्ट ने पत्नी को मारने का प्रयास करनेवाले एक वकील को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीपी जाधव ने आरोपी वकील अहमद आसिफ फकीह को यह सजा सुनाते हुए उस पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष सरकारी वकील हेमलता देशमुख ने न्यायाधीश को बताया कि भिवंडी इलाके में रहनेवाले आरोपी ने शिकायतकर्ता से साल 2001 में विवाह किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी घरेलू मुद्दे को लेकर अक्सर अपनी पत्नी को पीटता था। इससे तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। 11 फरवरी 2010 को वह अपने मामले को लेकर एक वकील से चर्चा कर रही थी। तभी आरोपी वहां बंदूक लेकर पहूंचा। उसने शिकायतकर्ता की कनपटी पर गोली चलाने की कोशिश की लेकन ट्रिगन न दबने के चलते गोली नहीं चली। इस दौरान उसने शिकायतकर्ता की पिटाई। इस बीच दो वकीलों की मदद से पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। मामले से जुड़े तथ्यों व गवाहों के बयान पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   19 March 2021 8:12 PM IST