मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट न करे विचार

Court should not consider the demand for a stay on the trial
मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट न करे विचार
एल्गार परिषद मामला मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग पर कोर्ट न करे विचार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज व गौतम नवलखा पर मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई में विलंब करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही एनआईए ने कोर्ट  से आग्रह किया है कि आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से जुड़ी मांग पर विचार न किया जाए।  हलफनामे में एनआईए ने कहा कि दोनों आरोपी कोई न कोई कारण बनाकर कोर्ट में आवेदन दायर कर रहे है। लिहाजा अदालत इनके आवेदन पर सुनवाई न करे। 

एनआईए ने यह हलफनामा भारद्वाज व नवलखा की ओर से दायर की याचिका के जावब में दायर किया है। याचिका में दोनों आरोपियों ने मांग की है कि एनआईए ने मामले को लेकर जो इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे हार्डजिस्क जब्त किए है। उसकी क्लोन कापी (एक प्रति) उन्हें प्रदान की जाए। हलफनामे में एनआईए ने कहा है कि मामले से जुडे सभी आरोपियों को उन सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दी गई है। जिन्हें एनआईए ने आरोपपत्र का हिस्सा बनाया है। अभी एनआईए को इलेक्ट्रानिक उपकरणों की कापी मिली है।जिसे पहले विशेष अदालत में में जमा किया जाएगा। नवलखा व भारद्वाज के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़ी पांच रिपोर्ट अभी तक हमें (एनआईए) नहीं मिली है। जैसे ही यह रिपोर्ट मिलेगी। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए ने हलफनामे पर खुद क्लोनकॉपी से छेड़छाड करने के आरोपों का खंडन किया है। 

Created On :   13 Oct 2021 9:27 PM IST

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