कोर्ट ने देशमुख को कहा - पहले जेल का खाना खाइए, फिर घर से भोजन मंगाने के आवेदन पर होगा विचार

Court told Deshmukh - eat jail food first, then the application for ordering food from home will be considered
कोर्ट ने देशमुख को कहा - पहले जेल का खाना खाइए, फिर घर से भोजन मंगाने के आवेदन पर होगा विचार
14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने देशमुख को कहा - पहले जेल का खाना खाइए, फिर घर से भोजन मंगाने के आवेदन पर होगा विचार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने देशमुख की ओर से घर के भोजन को लेकर किए गए आग्रह पर कहा कि पहले आप(देशमुख) जेल का खाना चखिए। यदि भोजन ठीक नहीं रहा तो फिर आपके घर से भोजन मंगाने के आग्रह पर विचार करेंगे। हालांकि कोर्ट ने देशमुख को स्वास्थय कारणों के चलते गद्दे के बेड के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। और देशमुख को दवाएं लेने की भी इजाजत दे दी है। 

15 नवंबर को देशमुख की ईडी के हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। इसिलए उन्हें सोमवार को कोर्ट में किया गया। इस दौरान ईडी ने हिरासत आवेदन में देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपी को अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

बाद में करेंगे घर से भोजन मंगाने के आवेदन पर विचार

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अधिवक्ता अनिकेत निकम ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल के सेहत ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें घर का भोजन,गद्देवाला बिस्तर व दवाएं लेने की इजाजत दी जाए। श्री निकम ने स्पष्ट किया कि उनका यह आग्रह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को पीठ दर्द की तकलीफ है। इसलिए उन्हें जमीन में लेटने में तकलीफ होती है। इसके अलावा वे 71 साल के है। इन मांगों से जुड़े आवेदन पर न्यायाधीश ने कहा कि पहले आप(देशमुख) जेल का खाना खाइए यदि ठीक न लगे तो आपकें घर से भोजन मांगने के आवेदन पर विचार किया जाएगा। इस तरह से न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

दूसरी बार न्यायिक हिरासत में भेजे गए देशमुख

यह दूसरा मौका है जब एक नवंबर 2021 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले उन्हें 6 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था किंतु हाईकोर्ट ने इस रद्द करते हुए देशमुख को दोबारा ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस बीच मुंबई की विशेष अदालत ने देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की हिरासत को 15 नवंबर तक के लिए बढा दिया था। जो कि सोमवार को खत्म हो रही थी। इसलिए देशमुख को दोबारा न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। 

 

Created On :   15 Nov 2021 9:10 PM IST

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