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अपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं हो सकता पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को स्टेट पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि यह प्राधिकरण पुलिस की ज्यादतियों को देखने के लिए बनाया गया है। ऐसे में यदि प्राधिकरण के सदस्य के खिलाफ ही शिकायते होंगी तो वह कैसे पुलिस की ज्यादतियों को देखेगा। यह बात कहते हुए बांबे हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के सदस्य पद से हटाए जाने के खिलाफ अदालत आनेवाले राजकुमार ढाकने की याचिका को खारिज कर दिया है। ढाकने के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के चलते उन्हें प्राधिकरण से हटाया गया था।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार क खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए उच्च मानक रखना तर्कसंगत अपेक्षा है। इसलिए ढाकने की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। समाज का संभ्रात व्यक्ति होने के नाते ढाकने को 14 जुलाई 2020 को प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन जब ढाकने के आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर अखबारों में खबरे आयी तो राज्य के पुलिस महानिदेशक से ढाकने को लेकर रिपोर्ट मंगाई गई। पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट मिलने के बाद ढाकने को 5 जुलाई 2021 को प्राधिकरण से हटा दिया गया था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि ढाकने के खिलाफ पुणे में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पद से हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ ढाकने ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में ढाकने ने दावा किया था कि प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए आवेदन के वक्त उन्होने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा किया था। जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था उसका कार्यकाल तीन साल का है। इसलिए कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटाने का निर्णय गलत है। किंतु खंडपीठ ने ढाकने की ओर से याचिका में दिए गए इन तर्कों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   18 Nov 2021 9:28 PM IST