पीएफआई मामले के पांच आरोपियों की हिरासत 8 अक्टूबर तक बढ़ी

Custody of five accused in PFI case extended till October 8
पीएफआई मामले के पांच आरोपियों की हिरासत 8 अक्टूबर तक बढ़ी
विशेष अदालत पीएफआई मामले के पांच आरोपियों की हिरासत 8 अक्टूबर तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े पांच आरोपियों की हिरासत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया और जांच का हवाला देते हुए उनकी हिरासत 8 दिन बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएम पाटील ने आरोपियों को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया। मजहर खान, सादिक कुरैशी, मोहम्मद इकबाल खान, मोइनुद्दीन मोमीन और आसिफ खान नाम के पांच आरोपियों को 22 सितंबर को पीएफआई के खिलाफ हुई देशव्यापी कार्रवाई के दौरान मुंबई और आसपास के इलाकों से गिरफ्तार किया गया था।  इससे पहले सुनवाई के दौरान एटीएस ने दावा किया था कि आरोपियों के पास आपत्तिजनक दस्तावेज किए गए हैं जिनमें ‘हू किल्ड हेमंत करकरे’ (हेमंत करकरे की हत्या किसने की) किताब शामिल है। बता दें कि पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान मारे गए थे। एटीएस ने अदालत में इस बात की भी अर्जी दी थी कि वह दूरसंचार मंत्रालय को निर्देश दे कि वह सोशल मीडिया कंपनियों से आरोपियों के सोशल मीडिया एकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगे क्योंकि आरोपियों ने अपने अपने उपकरणों में पासवर्ड कब बदले इसकी जानकारी मिल सके। एटीएस आरोपियों के अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनो से संबंधों के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती है। आरोपियों को यूएपीए और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत देश के खिलाफ युद्द छेड़ने, समुदायों में नफरत फैलाने जैसे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। 

 

Created On :   3 Oct 2022 9:03 PM IST

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