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दरेकर को मिली अग्रिम जमानत, मिली पुलिस जांच में सहयोग की हिदायत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इस तरह से दरेकर को कोर्ट से बडी राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर पर मजदूर श्रेणी से फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने दरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दरेकर को जमानत देते हुए कहा कि वे मामले की जांच के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करें। न्यायमूर्ति अनूजा प्रभुदेसाई ने मंगलवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी दरेकर को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। 25 मार्च को मुंबई सत्र न्यायालय ने दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। हालांकि कुछ दिनों तक के लिए दरेकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा गया था। इस बीच दरेकर ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। गौरतलब है कि दरेकर इस मामले को लेकर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए दो बार एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में हाजिर हो चुके हैं। इस दौरान पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं है फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था।
Created On :   12 April 2022 9:23 PM IST