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अर्णब के खिलाफ डीसीपी त्रिमुखे की मानहानि शिकायत खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई के परिमंडल नौ के उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे की ओर से की गई मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। इस शिकायत में मुख्य रुप से गोस्वामी के खिलाफ वारंट जारी करने व शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा देने की मांग की गई थी। यह शिकायत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर किए गए कुछ दावों के आधार पर की गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदय पडवड ने कहा कि त्रिमुखे की शिकायत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के तहत निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुरुप नहीं है, जिसका अदालत संज्ञान ले सके। इस धारा के तहत यदि लोकसेवक के खिलाफ अपराध होता है और उसके काम में दखल होता है तो लोकअभियोजक को कोर्ट में लिखित शिकायत देनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो इस मामले में डीसीपी ने खुद शिकायत की है न की लोकअभियोजक ने। इसलिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाए। इसलिए इस मामले का संज्ञान लेना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
शिकायत में त्रिमुखे ने दावा किया गया था कि रिपब्लिक टीवी में पैनल डिस्कसन के दौरान गोस्वामी की ओर से की गई मानहानिपूर्ण टिप्पणी उनका चरित्र हनन करती है और उनकी प्रतिष्ठा को मलीन करती है। जो की जानबूझकर किया गया है। शिकायत में गोस्वामी की पत्नी को भी प्रतिवादी बनाया गया था।
2007 बैच के आईपीएस अधिकारी त्रिमुखे ने कहा है कि सात अगस्त 2021 को रिपब्लिक भारत चैनल पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जारी पैनल डिस्कन के दौरान न सिर्फ मानहानिपूर्ण टिप्पणी की गई बल्कि उसे यूट्यूब में प्रसारित भी किया गया। यह पैनल डिस्कन फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के काल रिकार्ड से जुड़ा हुआ था।
इस दौरान जानबूझकर मेरी(त्रिमुखे) प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से मानहानिपूर्ण टिप्पणी की गई। इसके अलावा गोस्वामी ने अपने ट्विटर हेंडल से भी मानहानिपूर्ण ट्विट किए। गोस्वामी के ट्विटर पर दो लाख के करीब फालोवर है।
Created On :   9 April 2021 9:36 PM IST