हिरासत में मौत - सभापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में अपराध दर्ज 

Death in custody - crime registered against 7 police personnel including station in-charge of Sabhapur
हिरासत में मौत - सभापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में अपराध दर्ज 
हिरासत में मौत - सभापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में अपराध दर्ज 

डिजिटल डेस्क सतना। एक युवक को बल पूर्वक हिरासत में लेकर थाने के लॉकप में बंद कर मारपीट करने के आरोप में दायर परिवाद प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आरपी सिंह की अदालत ने सभापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी मंगल सिंह ठाकुर और हेड कांस्टेबल रामशिरोमणि सिंह बघेल समेत 7 पुलिस कर्मियों के  खिलाफ आईपीसी की धारा- 294, 323, 506, 341, 342/34, 348 एवं 330 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। तत्कालीन थाना प्रभारी मंगल सिंह एक अन्य प्रकरण पर फिलहाल लाइन अटैच हैं। बिरसिंहपुर निवासी राजीव पाठक उर्फ अज्जू पिता युगल प्रसाद पाठक (30) के परिवाद प्रकरण पर सभापुर थाने के जिन अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अदालत ने अपराध दर्ज किया है उनमें आरक्षक राजेश यादव, नितेष गौतम, सचिन पांडेय और आरक्षक एसके रावत शामिल हैं। 
क्या है पूरा मामला
फरियादी राजीव पाठक उर्फअज्जू ने अदालत के समक्ष इस आशय का परिवाद दायर किया था कि 17 अक्टूबर को जब वह बैंक की परीक्षा देने के बाद सतना से अपने घर बिरसिंहपुर लौट रहा था तब रात 8 बजे डोमहाई के पास तबके थाना प्रभारी  मंगल सिंह ठाकुर ने बल पूर्वक उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया । 
फरियादी के निरापराध होने के बाद भी  गाली गलौज और मारपीट करते हुए उसे थाने लाया गया। गंभीर चोटों के बाद भी न तो  मेडिकल कराया गया और न ही इलाज कराया गया। थाने में प्रधान आरक्षक और अन्य आरक्षकों ने भी मारपीट की। जान से मार देने की धमकियां भी दी गईं। 
 कोर्ट के आदेश की भी अवज्ञा
परिवाद के मुताबिक फरियादी राजीव पाठक द्वारा 20 अक्टूबर को न्यायालय के सक्षम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 56 एवं 57 के तहत आवेदन पत्र पेश किया गया मगर आरोप है कि अदालत के आदेश के बाद भी फरियादी को सभापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई। उल्टे फरियादी को थाने से भगा दिया गया। आरोप यह भी है कि आरक्षक प्रहलाद सिंह और एसके रावत द्वारा फरियादी की जेब में रखे एक हजार रुपए भी छीन लिए गए थे। फरियादी को हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाया गया। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

Created On :   17 Dec 2020 11:55 AM GMT

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