इलेक्ट्रिक बस खरीद मामले में टाटा मोटर्स की याचिका पर फैसला सुरक्षित 

Decision reserved on Tata Motors plea in electric bus purchase case
 इलेक्ट्रिक बस खरीद मामले में टाटा मोटर्स की याचिका पर फैसला सुरक्षित 
हाईकोर्ट  इलेक्ट्रिक बस खरीद मामले में टाटा मोटर्स की याचिका पर फैसला सुरक्षित 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टाटा मोटर्स की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। दरअसल टाटा मोटर्स को मुंबई महानगर पालिका के उपक्रम बेस्ट की 1400 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराने से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया के लिए अपात्र ठहरा दिया गया था। जिसे टाटा मोटर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका में टाटा मोटर्स ने दावा किया है कि उसने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था लेकिन उसकी ओर से भेजी गई बोली को बेस्ट ने मनमाने तरीके से खारिज कर दिया है। जबकि बेस्ट ने दावा किया है कि उसकी ओर से बस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। बेस्ट ने टाटा मोटर्स की ओर से लगाए गए आरोपों को खंडन किया है। बेस्ट ने टाटा मोटर्स को तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रिया में अपात्र पाया है। 

 

Created On :   7 Jun 2022 8:54 PM IST

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