मानहानि दावे से जुड़ा मामला - एसआईआई के सीईओ पूनावाला को तत्काल राहत देने से इनकार

Defamation claim case - Denial of immediate relief to SII CEO Poonawalla
मानहानि दावे से जुड़ा मामला - एसआईआई के सीईओ पूनावाला को तत्काल राहत देने से इनकार
हाईकोर्ट मानहानि दावे से जुड़ा मामला - एसआईआई के सीईओ पूनावाला को तत्काल राहत देने से इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआईआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) अदार पूनावाला को मानहानि से जुड़े मामले में तत्काल राहत देने से मना कर दिया है। लेकिन एसआईआई को राहत के लिए अवकाशकालीन कोर्ट में आवेदन दायर करने की छूट दे दी है।  कोविडरोधी टीका कोविशिल्ड बनानेवाली एसआईआई ने हाईकोर्ट में दो लोगों के खिलाफ सौ करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दायर किया है। दावे में इन दो लोगों को सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट न करने का निर्देश देने की मांग की है। 

गुरुवार को न्यायमूर्ति एनजे जमादार के सामने मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि यह मामला काफी बड़ा है। इसलिए समयाभाव के चलते हम इस पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकते है।  

एसआईआई ने अपने दावे में कहा है कि योहान टेग्रा व अंबर कोइरी ने कोविशिल्ड को लेकर पूनावाला के खिलाफ बदनामी व मानाहनिपूर्ण वीडियो, पोस्ट एवं लेख सोशल मीडिया के विभिन्न मंचो में डाले है। इसलिए इन दोनों को इसके लिए सौ करोड़ रुपए का मुआवजा देने व बिनाशर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही इन्हें सोशल मीडिया में पूनावाला व एसआईआई के खिलाफ मानहानिपूर्ण सामग्री पोस्ट करने से रोका जाए।

मामले में प्रतिवादियों(टेगरा व कोइरी) की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता निलेश ओझा व तनवीर निजाम ने इस मामले में अंतरिम राहत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले हाईकोर्ट की दो बेंच(पीठ) के पास राहत की मांग की गई लेकिन वहां से राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति ने अब इस मामले की सुनवाई तीन जनवरी 2023 को इस प्रकरण की सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   22 Dec 2022 10:46 PM IST

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