मानहानि : अर्णब और उनकी पत्नी के खिलाफ डीसीपी ने दायर की शिकायत, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप     

Defamation: DCP files complaint against Arnab and his wife, accusations of derogatory remarks
मानहानि : अर्णब और उनकी पत्नी के खिलाफ डीसीपी ने दायर की शिकायत, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप     
मानहानि : अर्णब और उनकी पत्नी के खिलाफ डीसीपी ने दायर की शिकायत, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप     

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टेलिविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाले के मामले में सुर्खियों में छाए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को मुंबई परिमंडल नौ के उपायुक्त (डीसीपी) अभिषेक त्रिमुखे ने गोस्वामी व उनकी पत्नी के खिलाफ मुंबई सत्र न्यायालय में मानहानि की शिकायत की है।  लोक अभियोजक कार्यालय के मार्फत की गई शिकायत में मुख्य रुप से गोस्वामी के खिलाफ वारंट जारी करने व शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। शिकायत में त्रिमुखे ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी पर पैनल डिस्कशन के दौरान गोस्वामी की ओर से की गई मानहानिपूर्ण टिप्पणी उनका चरित्र हनन करती है और उनकी प्रतिष्ठा को मलीन करती है। यह मुंबई पुलिस व पुलिस महकमे में काम करनेवालों के लिए अपमानजनक है। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी त्रिमुखे ने कहा है कि 7 अगस्त 2021 को रिपब्लिक भारत चैनल पर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जारी पैनल डिस्कशन के दौरान न सिर्फ मानहानिपूर्ण टिप्पणी की गई, बल्कि उसे यूट्यूब पर भी प्रसारित किया गया। यह पैनल डिस्कशन फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के काल रिकार्ड से जुड़ा हुआ था।

त्रिमुखे के मुताबिक पत्रकारिता से जुड़े मुल्यों को छोड़कर चर्चा के दौरान गोस्वामी की ओर से सनसनीखेज रुख अपनाया गया। इस दौरान जानबूझकर मेरी (त्रिमुखे) प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से मानहानिपूर्ण टिप्पणी की गई। इसके अलावा गोस्वामी ने अपने ट्विटर हेंडल से भी मानहानिपूर्ण ट्विट किए। गोस्वामी के ट्विटर पर दो लाख के करीब फालोवर हैं। शिकायत में कहा गया है कि रिपल्बिक भारत को चलानेवाले एआरजी आउटलर लिमिटेड में गोस्वामी की पत्नी कार्यकारी निदेशक हैं। उनकी अनुमति व जानकारी के बिना चैनल में कुछ नहीं दिखाया जा सकता। इस लिए मुझे लेकर न्यूज चैनल पर जो कुछ कहा गया उसके बारे में गोस्वामी की पत्नी को जानकारी थी। इसलिए गोस्वमी के साथ उनकी पत्नी के नाम का भी शिकायत में  उल्लेख किया गया है। कोर्ट में यह शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500, 501 व 34 के तहत की गई है। 

 

Created On :   3 Feb 2021 6:20 PM IST

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