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सेवा प्रदाय करने में किया विलंब, 22 सचिवों पर लगा 51 हजार का जुर्माना
डिजिटल डेस्क शहडोल । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवाओं को समय से प्रदाय नहीं करने पर ब्यौहारी जनपद के करीब दो दर्जन पंचायत सचिवों पर 50 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सेवा प्रदाय कराने में किए गए विलंब के अनुसार ही जुर्माना लगाया गया है। अन्य पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिले में बरती जा रही लापरवाही को लेकर शनिवार के अंक में भास्कर ने खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि आवेदनों का निराकरण समयसीमा में नहीं हो रहा है। शनिवार को ही योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वितीय अपीलीय अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों पर कार्रवाई कर दी। आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचित सेवाएं जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय करना, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्रदाय करना एवं विवाह पंजीयन आदि को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के कारण अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत शास्ती अधिरोपण की कार्रवाई की गई है।
एक दिन का विलंब होने पर भी कार्रवाई
अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने में एक दिन का विलंब होने पर भी नियमानुसार शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार है। विभाग के द्वितीय अपीलीय अधिकारी जिला योजना अधिकारी ने दो सचिवों सुरेश पटेल और रमाशंकर द्विवेदी पर 250-250 रुपए का जुर्माना एक दिन विलंब होने पर ही लगाया है। इसी तरह तीन सचिवों पर सेवा प्रदाय करने में दो दिन का विलंब करने पर 500-500 रुपए और चार सचिवों को तीन दिन का विलंब करने पर 750-750 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह छह सचिवों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इन पंचायतों के सचिवों पर लगा जुर्माना
ग्राम पंचायत सपटा के सचिव सुरेश प्रसाद तिवारी, चचाई के सचिव केके निगम (दो बार), विजयानंद वर्मन गाड़ा, अमरेंद्र सिंह हिरवार (तीन बार), उपेंद्र सिंह पपौंध (दो बार), साधुलाल कोल रमपुरवा (दो बार), सुरेश प्रसाद पटेल रसपुर, मनीष सिंह कुआं (दो बार), अभिषेक पांडेय निपनिया, बृजेश पांडेय निपनिया, रविप्रकाश चतुर्वेदी दलकोकोठार, गोवर्धन वर्मा तिखवा, अंकित ङ्क्षसह खुटेहरा, रोहिणी साकेत समान, रामकृष्ण तिवारी अलहरा और आखेटपुर के सचिव रमाशंकर द्विवेदी पर जुर्माना लगाया गया है।
7 दिन में सेवा प्रदाय करने का है प्रावधान
17 सचिवों पर जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र समयसीमा में प्रदाय नहीं करने, जबकि पांच सचिवों पर मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र समयसीमा में प्रदाय नहीं करने पर शास्ति अधिरोपित की गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अनुसार जन्म और मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करने की समयसीमा 7 दिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पदाभिहित अधिकारी सचिव और नगरीय निकायों में सीएमओ होते हैं।
इनका कहना है
ब्यौहारी के 22 सचिवों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने पर शास्ती अधिरोपित की गई है। लापरवाही करने वाले अन्य पदाभिहित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
डीके अहिरवार, जिला योजना अधिकारी
Created On :   25 Nov 2019 3:12 PM IST