- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- साकीनाका दुष्कर्म मामले में दोषी...
साकीनाका दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिंडोशी सत्र न्यायालय में बुधवार को सरकारी वकील ने साकिनाका में महिला के साथ बर्बर दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा देने की मांग की। 30 मई को कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी ठहाराया था और 1 जून को सजा तय करने के मुद्दे पर बहस रखी थी। इसके मद्देनजर बुधवार को जब न्यायाधीश के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया तो सरकारी वकील ने मामले में दोषी पाए गए 45 वर्षीय आरोपी के लिए फांसी की सजा सुनाने की मांग की। सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला विरलत से विरलतम मामले की श्रेणी में आता है। क्योंकि आरोपी ने काफी जघन्य अपराध किया है। लिहाजा आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाए। सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि हम दो जून को अपना फैसला सुनाएगे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी मोहन चौहान ने महिला के साथ एक वाहन में दुष्कर्म किया था। शुरुआती जांच में आरोपी द्वारा पीडिता के गुप्तांग में कथित रुप से लोहे सरिया डालने का भी खुलासा हुआ था। पुलिस ने पीड़िता को उपचार के लिए राजावाडी अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। क्योंकि उसकी शरीर से काफी रक्तस्त्राव हुआ था। पुलिस ने इस घटना की जांच तेजी से पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 18 दिन के भीतर आरोपपत्र दायर कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को अधिवक्ता राजा ठाकरे ने इस मामले में कोर्ट के सामने पक्ष रखा।
Created On :   1 Jun 2022 9:06 PM IST