मंत्री परब का रिसॉर्ट तोड़ने केंद्र का विभागीय निदेशक नागपुर को कानूनी कार्रवाई का आदेश

Departmental Director Nagpur will take legal action to break Minister Parabs resort
मंत्री परब का रिसॉर्ट तोड़ने केंद्र का विभागीय निदेशक नागपुर को कानूनी कार्रवाई का आदेश
किरीट सोमैया का दावा  मंत्री परब का रिसॉर्ट तोड़ने केंद्र का विभागीय निदेशक नागपुर को कानूनी कार्रवाई का आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने दावा किया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रत्नागिरी के दापोली स्थित राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब के अवैध रिसॉर्ट को तोड़ने का आदेश दिया है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सोमैया ने कहा कि परब के दो रिसॉर्ट साई रिसॉर्ट एन एक्स और सी क्रौंच रिसॉर्ट को तोड़ने का आदेश हुआ है। उन्होंने कहा कि इन रिसॉर्ट के निर्माण में सीआरजेड के नियमों का उलंघन हुआ है। रिसॉर्ट तोड़ने का यह आदेश 31 जनवरी को जारी हुआ है। सोमैया ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि दोपाली में समुद्र किनारे बनाए गए रिसॉर्ट साई रिसॉर्ट एन एक्स और सी क्रौंच रिसॉर्ट को तोड़ने के बाद पहले जैसी स्थिति बनाई जाए। भारत सरकार ने इस आदेश पर अमल के लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र)  को निर्देश दिया है। रिसॉर्ट तोड़ने की जिम्मेदारी अथॉरिटी को दी गई है। भाजपा नेता ने कहा कि परब ने पर्यावरण नियमों का उलंघन करते हुए अवैध निर्माण किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मंत्री परब के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करने को कहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने विभागीय निदेशक (नागपुर) को इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोमैया ने कहा कि इसके पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विशेष सचिव मिलिंद नार्वेकर का अवैध बंगला तोड़ा गया था।     
 

Created On :   1 Feb 2022 9:38 PM IST

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