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ब्यौहारी तहसीलदार की रुकेगी वेतनवृद्धि -समयसीमा में सेवा का लाभ नहीं मिलने पर कार्रवाई, उपयंत्री पर अर्थदंड
डिजिटल डेस्क शहडोल । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को समयसीमा में सेवा का लाभ नहीं मिलने पर सख्ती शुरू हो गई है। कलेक्टर ने ब्यौहारी तहसीलदार की एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी नोटिस जारी करने और पीएचई के उपयंत्री पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए हैं।
ब्यौहारी में लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत सीमांकन के किए गए 21 आवेदन समयसीमा पूरा होने के बाद भी लंबित हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सोमवार को तहसीलदार ब्यौहारी बीआर नेताम की एक वेतनवृद्धि रोकने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हैंडपंप सुधार के आवेदन का निराकरण समयसीमा में नहीं होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री जेपी द्विवेदी पर अर्थदंड लगाने के निर्देश कार्यपालन यंत्री पीएचई को दिए गए हैं। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत एक एक प्रकरण में 250 रुपए से लेकर अधिकतम 5000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
नवंबर माह में पंचायत सचिवों पर समयसीमा में जन्म अप्राप्यत और मृत्यु अप्राप्यत प्रमाण पत्र तथा विवाह पंजीयन जारी नहीं करने पर 65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जा चुका है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों मेें वृद्धि होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण करें।
जीएम उद्योग का निलंबन प्रस्ताव भेजें
कलेक्टर ने बैगर अनुमति लंबे समय से बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले महाप्रबंधक उद्योग शहडोल के निलंबन का प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजने के निर्देश दिए। इसी तरह बैठकों से निरंतर अनुपस्थित रहने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहडोल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिले के ऐसे सभी क्रेशर जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बैगर अनुमति के चल रहे हैं, उनकी बिजली आपूर्ति तत्काल बंद करने को कहा है।
Created On :   3 Dec 2019 6:03 PM IST