डिलीवरी के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर को मिली राहत 

Doctor gets relief in case of womans death during delivery
डिलीवरी के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर को मिली राहत 
डिलीवरी के दौरान महिला की मौत मामले में डॉक्टर को मिली राहत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सदोष मानव वध के मामले में दोषी पाए गए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर सचिन देशपांडे की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत प्रदान की है। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी डाक्टर देशपांडे को दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी और उसे शिकायतकर्ता को ढाई लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया था। दरअसल डाक्टर देशपांड ने सर्जरी के जरिए एक महिला की डिलेवरी कराई थी लेकिन डिलीवरी के बाद पैदा हुई जटिलताओं के चलते महिला की मौत हो गई थी। 

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी डाक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने अपील पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों व विशेषज्ञों के बयान पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी ने आपरेशन सही तरीके से किया था। जबकि सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी के पास आपरेशन करने की योग्यता नहीं थी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अनिकेत निकम ने पक्ष रखा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। 

 

Created On :   9 Feb 2021 9:21 PM IST

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