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पत्रकार से बदसलूकी के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोहरी राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पत्रकार से बदसलूकी से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोहरी राहत प्रदान की है। पहले तो हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से फिल्म अभिनेता खान को जारी समन (प्रोसेस) पर 5 मई 2022 तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी खान को अंधेरी कोर्ट में नौ मई तक कोर्ट में उपस्थिति से छूट दी है। पिछले माह मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म अभिनेता खान व उसके बाडिगार्ड नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें 5 अप्रैल 2022 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थिति में छूट देने से राहत की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने फिल्म अभिनेता खान के आवेदन पर सुनवाई हुई। आवेदन मे खान ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को रद्द करने व इस मामले को लेकर कोर्ट में जारी कार्यवाही को खारिज करने की मांग की है। इस दौरान न्यायमूर्ति ने मामले में शिकायतकर्ता पत्रकार अशोक पांडे को खान की याचिका पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। और समन पर 5 मई तक के लिए रोक लगा दी है।
पत्रकार ने पांडे ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि अप्रैल 2019 में खान व उनके बाडीगार्ड नवाज शेख ने उनके साथ गाली गलौच व मारपीट की थी। क्योंकि वे अपने मोबाइल फोन में खान के साइकिल चलाने का वीडियों बना रहे थे।
सुनवाई के दौरान खान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि मामले के शिकायतकर्ता की बातों में काफी विरोधाभास है। क्योंकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें मेरे मुवक्किल(खान) का नाम नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो शिकायत की है उसमें मेरे मुवक्किल का नाम है। जबकि मेरे मुवक्किल ने शिकायतकर्ता को कुछ नहीं कहा है। इस पर न्यायमूर्ति ने पांडे के वकील से कहा कि आपके मुवक्किल बदसलूकी की स्थिति में पुलिस में खान के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की। वे शांत क्यों रहे। इस तरह मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने फिल्म अभिनेता खान को जारी समन पर रोक लगा दी।
Created On :   5 April 2022 9:49 PM IST