दहेज लोभी सास को 10 वर्ष की कैद

Dowry greedy mother-in-law imprisonment for 10 years
दहेज लोभी सास को 10 वर्ष की कैद
दहेज लोभी सास को 10 वर्ष की कैद

डिजिटल डेस्क, पन्ना। दहेज के लिए एक सास ने अपनी बहू को इतना प्रताड़ित किया कि बहू ने जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। दहेज लोभी सास को न्यायालय ने 10 साल कैद की सजा सुनायी है। सजा सुनते ही दोषी सास माखन बाई 48 वर्ष न्यायालय परिसर में फूट-फूटकर रोनी लगी। दहेज के लिए दी जाने वाली प्रताड़ना के चलते आरोपी सास के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-बी के तहत 10 साल का कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 498-ए के तहत एक साल का कारावस और 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

50 हजार रुपए की करती थी मांग -

घटना एवं प्रकरण को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार नवविवाहिता महिला श्रीमती मनीषा पति रामपाल वर्मन उम्र 22 वर्ष निवासी इन्द्रा कालोनी अमानगंज की दिनांक 6 अप्रैल 2017 को असामान्य परिस्थितियों में जहर खाने के कारण मौत हो गई थी। जिस पर थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम करते हुए जांच कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुनौर द्वारा की गयी। मर्ग की जांच में महिला की मौत का कारण सामने आया कि मृतका को उसकी सास माखनबाई द्वारा 50 हजार रुपए दहेज के लिये परेशान किया जा रहा था। जिससे मृतिका की मृत्यु उसकी ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हो गयी।
 

परिवार वालों की गवाही पर सजा-

पुलिस जांच में दहेज हत्या की भावना सिद्ध होने पर थाना अमानगंज में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की कार्यवाही पूरी करते हुए थाना पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष मृतिका के पिता बब्बू ढीमर, भाई परमलाल व रतीराम, मां जशोदा, प्रमोद कुमार प्रजापति, रामलाल प्रजापति, राजकुमार शुक्ला, अशोक कुमार रावत, डॉ.एन.के.जसूजा, शिवभूषण, रामनरेश, बी.एस.धुर्वे के कथन कराए गए। साक्षियों के कथन और अभियोजक किशोर श्रीवास्तव के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सास माखनबाई को दोषी पाया गया। आरोपी सास के खिलाउ धारा 304-बी और धारा 498-ए के तहत केस दर्ज किया गया।

Created On :   28 Jan 2019 1:51 PM GMT

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