डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामला : आरोपी डॉक्टरों को पढाई पूरी कने की अनुमति पर फैसला जल्द

Dr Payal Tadvi Suicide Case: Decision soon on permission to study accused doctors
डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामला : आरोपी डॉक्टरों को पढाई पूरी कने की अनुमति पर फैसला जल्द
डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामला : आरोपी डॉक्टरों को पढाई पूरी कने की अनुमति पर फैसला जल्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने डाक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले को लेकर नायर अस्पताल में स्त्री रोग व प्रसूति विभाग के प्रमुख को तलब किया है और शुक्रवार को उनसे जानना चाहा है कि क्या अस्पताल में इस मामले के आरोपियों को अपनी स्नातकोत्तर की पढाई पूरी करने की व्यवस्था की जा सकती है। न्यायमूर्ति साधना जाधव ने कहा कि वे अस्पताल में स्त्रीरोग व प्रूसति विभाग के प्रमुख की बात को सुनने के बाद शुक्रवार को इस विषय में अपना फैसला सुनाएगी की आरोपी डा.हेमा अहूजा,डा.अंकिता खंडेलवाल व डा. भक्ति मेहर को कालेज परिसर में पढाई के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाए की नहीं। मामले में  आरोपी इन तीनों डाक्टरों को नौ अगस्त 2019 कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो उसके साथ यह शर्त लगाई थी कि प्रकरण की सुनवाई के प्रलंबित रहते वे कालेज परिसर में प्रवेश नहीं करेगे। हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई इस शर्त को शिथिल करने की मांग को लेकर तीनों आरोपी डाक्टरों ने हाईकोर्ट में आवेदन किया है। ताकि वे कालेज में अपनी स्नातकोत्तर की पढाई को पूरा कर सके। 

हमारे समाज में आंख के बदले आंख लेने का नियम नहीं

न्यायमूर्ति जाधव ने तीनों आरोपी डाक्टरों के आवेदन पर गौर करने के बाद कहा कि यह सच है कि पीडित डाक्टर तडवी ने इस मामले में अपना जीवन खोया हैं। लेकिन हम मामले में आरोपी तीन डाक्टरों की शिक्षा को नहीं रोक सकते है। निचली अदालत आरोपी डाक्टरों के भाग्य का फैसला करेगी। क्योंकि वहीं इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे समाज अभी भी जैसे को तैसा वाला नियम नहीं है। जैसे किसी की आंख के बदले आंख नहीं ली जाती है। इससे पहले विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे ने आरोपियों को राहत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सारे गवाह अस्पताल में है। कुछ गवाह तो आरोपी डाक्टरों के जूनियर है। इस पर आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि नायर अस्पताल में स्त्री रोग व प्रसूति विभाग के तीन यूनिट है। ऐसे में यदि इन तीनों डाक्टरों को किसी और यूनिट में भेज दिया जाए जहां मामले से जुड़े गवाह न हो  तो आरोपी गवाहों के संपर्क में नहीं आएगे। इस पर न्यायमूर्ति ने अस्पताल के स्त्री रोग व प्रसूति विभाग के प्रमुख कोर्ट में शुक्रवार को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। ताकि उनसे यह जाना जा सके की क्या आरोपी डाक्टरों को दूसरे युनिट में भेजना संभव हैं।  गौरतलब है कि डाक्टर पायल तडवी ने पिछले साल मई 2019 को नायर अस्पताल के छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।जांच के दौरान मिले सूसाइड नोट में आरोपी डाक्टरों के नाम मिले थे। जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।फिलहाल तीनों आरोपी डाक्टर जमानत पर है। 
 

Created On :   20 Feb 2020 6:25 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story