डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

DSK and his wife did not got relief, Court rejects bail plea
डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज
डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, पुणे। प्रसिध्द बिल्डर डीएस कुलकर्णी और उनकी पत्नी हेमंती कुलकर्णी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। दोनों ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यह कहते हुए उनकी जमानत का विरोध किया कि डीएसके और उनकी पत्नी ने अलग अलग तरीकों से अब तक तीन हजार करोड़ रुपए जमा किए और उसमें 2400 करोड़ रुपयों का गबन किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीएस और उनकी पत्नी भले ही क़ानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हों, लेकिन निवेशकों का सवाल अब भी कायम है कि क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा?

पहले से गिरवी हैं संपत्ति
इससे पहले नवंबर में कुलकर्णी ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वे निवेशकों के पैसे लौटाने के इच्छुक हैं उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। वे कोर्ट में 50 करोड रुपए जमा करने को तैयार हैं। कुलकर्णी की ओर से मिले इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने उन्हें व उनकी पत्नी व बेटे को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। लेकिन अब तक कुलकर्णी ने यह रकम जमा नहीं की है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कुलकर्णी ने कोर्ट को सूचित किया था उसने 12 करोड रुपए की व्यवस्था कर ली है और बुलढाणा अर्बन बैंक उन्हें संपत्ति गिरवी रखने के एवज में सौ करोड रुपए देने को तैयार है।

इस आश्वासन के आधार पर जस्टिस ने कुलकर्णी को 22 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी। लेकिन गुरुवार को अभियोजन पक्ष ने जस्टिस से कहा कि शुक्रवार को इस मामले की तत्काल सुनवाई रखी जाए। जस्टिस के सामने जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुलकर्णी ने जो संपत्ति बुलढाणा अर्बन बैंक के पास गिरवी रखना चाहते है वह संपत्ति पहले से किसी और बैंक के पास गिरवी है।

 

Created On :   27 April 2018 8:13 PM IST

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