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हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा - कोरोना के चलते ऑनलाइन होंगी मनपा-नपा आमसभा की बैठकें
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते महानगरपालिकाओं व नगरपरिषदों की आमसभा की बैठक को प्रत्यक्ष रुप से करवा पाना संभव नहीं। लिहाजा अभी यह बैठक ऑनलाइन ही की जा सकेगी। राज्य के नगरविकास विभाग की ओर से लिए गए इस निर्णय की जानकारी सरकारी वकील पीपी काकडे ने हाईकोर्ट को दी। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रांत चव्हाण ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि महानगरपालिका की आम सभा की बैठक आनलाइन की बजाय प्रत्यक्ष करने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2021 को राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने जब यह याचिका सुनवाई के लिए आयी तो सरकारी वकील ने कहा कि कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना जरुरी है। क्योंकि पूरे राज्य में कोरोना के मामले दोबारा तेजी से बढ रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र भी बढ रहे हैं। विशेषज्ञयों ने कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी की है। ऐसे में स्थानिय निकायों की आमसभा की बैठक प्रत्यक्ष रुप से आयोजित नहीं की जा सकती है।
सरकारी वकील ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि एक माह बाद राज्य में कोरोना की स्थिति को देखने के बाद सरकार अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार कर सकती है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया और कहा कि हम आशा करते हैं कि राज्य में कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद स्थानीय निकायों की आमसभी की बैठक प्रत्यक्ष रुप से करने के बारे में समय नष्ट किए बिना विचार किया जाएगा।
Created On :   17 March 2021 7:34 PM IST