ईडी के मनमुताबिक न चलने पर हो जाती है गिरफ्तारी, राकांपा नेता के वकील का दावा 

ED gets arrested for not doing what it pleases, NCP leaders lawyer claims
ईडी के मनमुताबिक न चलने पर हो जाती है गिरफ्तारी, राकांपा नेता के वकील का दावा 
ईडी के मनमुताबिक न चलने पर हो जाती है गिरफ्तारी, राकांपा नेता के वकील का दावा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे की जमीन खरीद को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के जांच के घेरे में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे को मिली अंतरिम राहत को अगली सुनवाई यानी 16 मार्च 2021 तक बरकरार रखा है। इससे पहले खडसे की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबादा पोंडा ने दावा किया कि हर आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। जबकि आरोपी पर लगे आरोपों को सिद्ध करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ईडी के अब तक के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि मौन रहना और ईडी के मन मुताबिक उत्तर न देना असहयोग करना है और इसी असहयोग के नाम पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। फिर आरोपी को मामले में आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। ऐसा मेरे मुवक्किल के साथ न हो इसलिए हम अपने मुवक्किल के लिए ईडी की कड़ी कार्रवाई से संरक्षण मांग रहे है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने ईडी की ओर से दिए गए आश्वासन के तहत दी गई राहत को बरकरार रखा। 
 

Created On :   9 March 2021 9:33 PM IST

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