ईडी ने किया देशमुख-मलिक को मतदान की अनुमति का विरोध

ED opposes Deshmukh-Maliks permission to vote
ईडी ने किया देशमुख-मलिक को मतदान की अनुमति का विरोध
विशेष अदालत में हलफनामा ईडी ने किया देशमुख-मलिक को मतदान की अनुमति का विरोध

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदी को मतदान का अधिकार नहीं हैं। इस कानून के तहत मतदान के हक को वैधानिक अधिकार बनाया गया हैं। ऐसे में भले ही मतदान का हक वैधानिक अधिकार है लेकिन यह अधिकार जनप्रतिनधित्व कानून में उल्लेखित बंधनों के अधीन हैं। यह कहते हुए प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एक दिन की जमानत दिए जाने की मांग को लेकर मंत्री नवाब मलिक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अनिल देशमुख की ओर से मुंबई की विशेष अदालत में दायर आवेदन का विरोध किया है। राज्यसभा चुनाव 10 जून को होनेवाले है इसलिए कोर्ट ने दोनों नेताओं के आवेदन पर आठ जून को सुनवाई रखी है। देशमुख व मंत्री मलिक के आवेदन के जवाब में दायर हलफनामे में ईडी ने कहा है कि देशमुख मनीलांड्रिग से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी हैं और वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसी तरह ईडी ने मलिक के आवेदन का भी विरोध किया है।  मलिक के खिलाफ मनी लांड्रिग के आरोप को लेकर प्रवर्तन निदेशलाय (ईडी) जांच कर रही है जबकि देशमुख के खिलाफ ईडी व सीबीआई दोनों जांच कर रही है। 

 

Created On :   7 Jun 2022 9:44 PM IST

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