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गोयल के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पर ईडी की आपत्ति खारिज, जेट एयरवेज के प्रमोटर का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज व उसके प्रमोटर नरेश गोयल के खिलाफ पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर सत्र न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। जिसका ईडी ने निचली अदालत में विरोध किया था और इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच करने की इजाजत मांगी थी। किंतु निचली अदालत ने ईडी के आवेदन को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत के इस निणर्य को ईडी ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर चुनौती दी थी। जिसे सोमवार को न्यायमूर्ति रेवती ढेरे ने खारिज कर दिया है। आवेदन में ईडी ने जेट एयरवेज से जुड़े मामले में मनीलॉड्रिंग के पहलू की जांच करने की इजाजत मांगी थी। ईडी ने दावा किया किया था कि जेट एयरवेज के प्रमोटर गोयल के कारोबार से 19 निजी कंपनिया जुड़ी हुई है। जिसमें से पांच कंपनियां भारत के बाहर पंजीकृत हैं। गोयल ने इन पांच कंपनियों का इस्तेमाल कथित रुप से मनीलॉड्रिंग के लिए किया है।
गौरतलब है कि मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी ने जेट एयरवेज पर 46 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एमएआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अकबर ट्रेवल आफ इंडिया ने शिकायत में दावा किया था कि जेट एयरवेज ने आश्वासन के बावजूद उसका बकाया 46 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। पिछले दिनों पुलिस ने इस मामले को लेकर सत्र न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया था कि उसे जांच के दौरान धोखाधड़ी के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला है।
Created On :   21 Dec 2020 8:22 PM IST